सरपंच एवं वार्डपंचों की आरक्षण की लाटरी 3 व 4 फरवरी को
भीलवाडा, 29 जनवरी/ पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2020 के अंतर्गत पंचायत समिति प्रधान/पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों एवं ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वार्डपंचों के पदों के लिए पुनः आरक्षण की तिथियां निर्धारित कर दी गई है। जिसके तहत 3 फरवरी को सरपंचों एवं वार्डपंचों तथा 4 फरवरी को पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रा एवं पंचायत समितियों के प्रधान के लिए लाटरी निकाली जायेगी।
जिला कलक्टर (पंचायत) राजेन्द्र भट्ट ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं में पुनर्गठन/ नवसृजन के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर की अधिसूचना एक दिसंबर 2019 को जारी के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2020 के लिए पूर्व में किये गये आरक्षण प्रभावित होने से पंचायत समिति प्रधान/पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों/ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वार्डपंचों के पदों के लिए पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 15, 16 तथा राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 5 से 9 के प्रावधानों के अनुसार पुनः आरक्षण तथा तत्संबंधी लाटरी निकाली जायेगी।
उन्होंने बताया कि 3 फरवरी को कलेक्टेªट के कमरा नं. 01 न्यायालय कक्ष में पंचायत समिति हुरडा की 23 पंचायतों के सरंपचों के लिए तथा उपखण्ड न्यायालय कक्ष भीलवाडा में बदनोर की 19 ग्राम पंचायत, कलेक्टेªट कार्यालय निर्वाचन अनुभाग कमरा नं. 127, पंचायत समिति मांडल की 25 पंचायत एवं 98 वार्डो का सभाभवन में तथा पंचायत समिति आसीन्द की 29 पंचायतों की आरक्षण की लाटरी सुबह 11.30 बजे निकाली जायेगी।
इसी प्रकार 4 फरवरी को पंचायत समिति आसीन्द, बदनोर, हुरडा के निर्वाचन क्षेत्रा एवं पंचायत समितियों के प्रधान पद के लिए जिला कलक्टर कार्यालय, भीलवाडा के सभाकक्ष में तथा पंचायत समिति सुवाणा की ग्राम पंचायत स्वरुपगंज एवं गुवारडी के 22 वार्डो के आरक्षण की लाटरी उपखण्ड कार्यालय भीलवाडा के न्यायालय कक्ष में सुबह 11.30 बजे निकाली जायेगी।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें