Video नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कारावास व 50 हजार जुर्माना


भीलवाड़ा। पॉक्सो कोर्ट-2 के न्यायाधीश भूपेंद्र कुमार सनाढ्य ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कारावास व 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार स्कूल वैन चालक लोकेश उर्फ रमेश पुत्र बाबूलाल बलाई निवासी मायला पोलिया थाना हनुमाननगर के खिलाफ स्कूल की 12 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज कराया गया था। प्रकरण के अनुसार 14 सितंबर 2019 को सुबह 7 बजे आरोपी स्कूल की वैन लेकर आया और पीडि़ता को स्कूल लेकर गया। स्कूल बंद होने से वे वापस घर के लिए रवान हो गए। वैन में पीडि़ता व उसकी बहन सहित पांच-छह बच्चे थे। रास्ते में लोकेश ने वैन खराब होने का बहाना बनाया और दूसरी वैन मंगाने की कहते हुए यादराम मीणा को फोन किया। थोड़ी देर बाद यादराम वैन लेकर वहां पहुंचा। इसके बाद लोकेश पीडि़ता को डराते-धमकाते हुए खुद की वैन में बैठाकर एक होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया जहां न्यायाधीश भूपेंद्र कुमार सनाढ्य ने आरोपी लोकेश उर्फ रमेश को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। 


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