जिले के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से जीरो मोबिलिटी एरिया के आदेश को किया प्रत्याहरित अ
भीलवाड़ा, 29 अप्रैल/ नोबल कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर श्री राजेंद्र भट्ट ने जिले के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा लागू करते हुए जीरो मोबिलिटी एरिया (जनसाधारण का सख्ती से आगमन निर्गमन निषेध क्षेत्रा) घोषित किए थे। 23 मार्च से 4 अप्रैल तक जिले के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू किए जाने के उपरांत आज दिनांक तक कोई भी नोवल कोरोनावायरस संक्रमित व्यक्ति चिन्हित नहीं होने तथा स्थिति सामान्य एवं नियंत्राण में होने से जिला कलेक्टर श्री राजेंद्र भट्ट ने 23 मार्च से 4 अप्रैल तक घोषित जीरो मोबिलिटी एरिया के आदेशों को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित किया है।
आदेशानुसार, 23 मार्च को बनेड़ा उपखंड के राजस्व ग्राम बालेसरिया में, 23 मार्च को ही उपखंड मुख्यालय मांडल के कुछ क्षेत्रा राजकीय चिकित्सालय परिसर, पश्चिमी दिशा में स्टेडियम, उत्तर दिशा में मांडल बाईपास तक एवं दक्षिण दिशा में ब्यावर रोड तक के क्षेत्रा में, 23 मार्च को ही भीलवाड़ा उपखंड एवं कोटडी के 8 ग्रामों कोदूकोटा श्रीनगर, गोकुलपुरा, धूमडास, पोंडरास, रूपाहेली तथा उपखंड क्षेत्रा कोटडी के राजस्व ग्राम चतरपुरा एवं सातोेला का खेड़ा की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा में, 27 मार्च को रायपुर उपखंड के 4 ग्राम नाथडियास, पनोतिया, आसपुर तथा मोटरों का खेड़ा की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा में, 29 मार्च को उपखंड मुख्यालय कोटडी के जैन श्वेतांबर मंदिर के पीछे को केंद्र बिंदु मानते हुए कोटडी कस्बे की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा में तथा 4 अप्रैल को गुलाबपुरा उपखंड एवं बनेड़ा के 4 ग्रामों सनोदिया, कंवलियास, रायला एवं कुंडियां कला की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा में अग्रिम आदेश तक लागू जीरो मोबिलिटी के आदेश को प्रत्याहरित किया गया है।
इन क्षेत्रों में रहेंगे निरन्तर प्रभावीः
जिला कलेक्टर ने बताया कि नोवल कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव एवं नियंत्राण के मद्देनजर जिला मुख्यालय एवं जिले के अन्य क्षेत्रों में लागू सख्त निषेधाज्ञा अग्रिम आदेश तक लागू रहेगी। इनमें 19 मार्च को संपूर्ण जिले की राजस्व सीमा क्षेत्रा में लागू सख्त निषेधाज्ञा, 20 मार्च को भीलवाड़ा शहर की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा में लागू सख्त निषेधाज्ञा- कर्फ्यू, 27 अप्रैल को उपखंड मुख्यालय गुलाबपुरा की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा में लागू कर्फ्यू आर्डर तथा 27 अप्रैल को ही उपखंड क्षेत्रा मांडल की ग्राम पंचायत चांदरास के ग्राम गोविंदपुरा की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा में लागू जीरो मोबिलिटी के आदेष अग्रिम आदेष तक प्रभावी रहेंगे।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें