आज से बदल गए ATM, रेलवे, एयरलाइंस के कई नियम, आपके लिए जानना है जरूरी

दिल्ली ।बैंकिंग, एटीएम, रेलवे और एयरलाइंस से जुड़े हुए कई नियम आज (1 मई) से बदल गए हैं। जहां एक तरफ, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से एयरलाइंस और रेलवे सेवाएं पिछले कई दिनों से बंद है, तो वहीं दूसरी ओर इससे जुड़े हुए कुछ नियमों में भी बदलाव हुआ है। यहां जानें, वो सभी नियम जो आज से बदल चुके हैं:


*नया इंटरेस्ट रेट*


भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बचत खाते के ग्राहकों को एक मई से 1,00,000 रुपये से अधिक की जमा राशि पर कम ब्याज मिलेगा। एक लाख रुपये तक की राशि तक के लिए, SBI प्रति वर्ष 3.50% की ब्याज दर देगा। वहीं, एक लाख रुपये से अधिक की जमा पर ब्याज दर 3.25% होगी।


*पीएनबी खाताधारकों के लिए नियम में बदलाव*


पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 1 मई से अपने डिजिटल वॉलेट को बंद कर दिया है। PNB के किट्टी वॉलेट सेवा का उपयोग करने वाले PNB ग्राहक शेष राशि खर्च कर सकते हैं या आईएमपीएस के माध्यम से इसे किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं।


पीएनबी ने एक बयान में कहा, 'ग्राहक वॉलेट अकांउट को शून्य राशि होने पर ही बंद कर सकते हैं। अगर बैलेंस शून्य नहीं है तो फिर ग्राहक को या तो पैसे खर्च करने होंगे या फिर आईएमपीएस के जरिए से किसी अन्य अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे।'


*मिलेगी पूरी पेंशन*


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) मई से उन लोगों को पूरी पेंशन देना शुरू कर देगा जिन्होंने रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन का विकल्प चुना था। यह एक ऐसा ऑप्शन है, जिसमें व्यक्ति रिटायरमेंट के समय महीने मासिक पेंशन के बजाय एकमुश्त भुगतान ले सकता है। सरकार ने फरवरी महीने में अधिसूचना जारी की थी। इस कदम से  इस कदम से हर महीने 6,30,000 पेंशनभोगियों को लाभ होगा और सरकार पर 1,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
*एटीएम के नियम*


कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए एटीएम के लिए एक नया नियम शुरू किया जा रहा है। नए नियम के अनुसार, प्रत्येक उपयोग के बाद इसे संक्रमण मुक्त बनाने के लिए एक एटीएम को इंफेक्शन मुक्त किया जाएगा। इसे गाजियाबाद और चेन्नई में शुरू किया गया है। हॉटस्पॉट में, अब नगर निगम एक एटीएम को दिन में दो बार सैनिटाइज किया जाएगा। यदि स्वच्छता नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो एटीएम चैंबर को सील कर दिया जाएगा।
*ट्रेन से जुड़े नियम*


कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से भारतीय रेलवे यात्री ट्रेनों का संचालन नहीं कर रहा है। हालांकि, इस दौरान कुछ नियमों में बदलाव जरूर किए गए हैं। एक मई से यह नियम लागू होंगे। जब ट्रेनें दोबारा शुरू होंगी, तब यात्रियों को इन नियमों को मानना होगा।


*नए नियम* के अनुसार, रिजर्वेशन चार्ट जारी होने से चार घंटे पहले तक यात्री अपने बोर्डिंग स्टेशन को बदल सकते हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार, एक यात्री यात्रा की तारीख से 24 घंटे पहले अपने बोर्डिंग स्टेशन को बदल सकता है। हालांकि, यदि कोई यात्री बोर्डिंग स्टेशन को बदलने के बाद यात्रा नहीं करता है और अपना टिकट कैंसिल करता है तो फिर उसे रिफंड नहीं मिलेगा।


*एयरलाइंस नियम*
1 मई से एयर इंडिया के यात्रियों को टिकट रद्द करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यात्रियों द्वारा बुकिंग करने के 24 घंटे के भीतर उनका टिकट रद्द करने या उनका टिकट बदलने की स्थिति में कंपनी ने 1 मई से रद्द करने का शुल्क समाप्त कर दिया है।


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