अब दिखेगा 24 मार्च के पहले जैसा नजारा, लॉकडाउन 5 में बढ़ जाएगी लोगों की जिम्मेदारी
सरकार ने लॉकडाउन 5 की घोषणा कर दी है। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। यं तो इस लॉकडाउन में आम जन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई चीजों को खोलने की घोषणा भी की है। इस लॉकडाउन के दौरान सरकार ने तीन चरणों में विभिन्न गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। 24 मार्च के बाद अब एक बार फिर से कई चीजें खुल जाएंगी। इस लिहाज से लॉकडाउन के इस चरण में लोगों की जिम्मेदारी काफी हद तक बढ़ जाएगी। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लॉकडाउन 4 में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहले के तीन लॉकडाउन के मुकाबले कई गुणा तेजी से बढ़ी है।
जानें इस लॉकडाउन की प्रमुख बातें
- सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया है। इसकी पहचान जिला अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। इस जोन में कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की छूट रहेगी। इसके अलावा राज्य बफर और जोन की भी पहचान कर सकते हैं।
- जून के दूसरे सप्ताह में सभी धार्मिक स्थलों के अलावा होटल, रेस्त्रां और दूसरे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। इस फेज में शॉपिंग मॉल्स भी खोले जाएंगे जिनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एसओपी जारी किया जाएगा।
- लॉकडाउन-5 में शिक्षण सस्थानों को न खोलने का फैसला लिया गया है। इस पर राज्य सरकारें जुलाई में विचार करेंगी।
- स्थिति की समीक्षा करने के बाद लॉकडाउन-5 के तीसरे चरण में जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स और ऑडोटोरियम को खोला जाएगा। इसी चरण में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों को खोलने का फैसला लिया जाएगा।
- इस लॉकडाउन-5 में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए लगाई गई रोक में बदलाव किया गया हे। अब ये रोक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू होगी।
- गृहमंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक यदि राज्यों को ये अधिकार भी दिया गया है कि वे जरूरत के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगे।
- लॉकडाउन-5 में घर से बाहर निकलने वालों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करना होगा। इस दौरान मास्क लगाना हर किसी के लिए अनिवार्य होगा।
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