दुकानों को सीमित समय के लिए खोलने की अनुमति
भीलवाड़ा हलचल। कोरोनावायरस को महामारी घोषित किए जाने तथा राज्य में लोक डाउन घोषित किए जाने के कारण जिला मुख्यालय के साथ-साथ जिले के कुछ उपखंड क्षेत्रा में सख्त निषेधाज्ञा एवं जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रा, शहरी एवं ग्रामीण में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पात्रा लाभार्थियों के शौचालय निर्माण कार्य में सामग्री की उपलब्धता नहीं होने के कारण उन परिवारों के शौचालयों का निर्माण नहीं हो पा रहा है तथा परिवारों के लोगों को बाहर खुले में शौच की स्थिति उत्पन्न होने से बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव जिला स्वच्छता मिशन ने भी शौचालय निर्माण सामग्री एवं फोटोग्राफी की दुकानें खोलने की अनुमति बाबत निवेदन किया है।
जिला कलेक्टर ने बताया कि चिन्हित शौचालय विहीन परिवारों के शौचालय निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री जो बाजार में दुकानों पर उपलब्ध है पर कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में लोक डाउन के कारण दुकानें बंद है।
शौचालय विहीन परिवारों के शौचालय निर्माण कार्य में उपयोग आने वाली आवश्यक सामग्री हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समिति क्षेत्रा के विक्रेताओं को उनकी दुकान प्रात 8-00 बजे से दोपहर 12-00 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि लोक डाउन से पूर्व जिन परिवारों द्वारा शौचालय निर्माण का कार्य पूरा करवाया जा चुका है किंतु उपयोगिता प्रमाण पत्रा में फोटो के अभाव में लाभार्थियों का भुगतान नहीं हो पा रहा है जिससे जिले में शौचालय निर्माण का भुगतान बकाया चल रहा है। अतः वर्तमान में माडिफाई लोक डाउन के दौरान
ग्रामीण क्षेत्रों में फोटोग्राफी दुकानों को भी प्रातः 8-00 बजे से दोपहर 12-00 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है
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