जिले के कुछ, जीरो मोबिलिटी एवं कंटेंटमेंट क्षेत्रों से, सख्त निषेधाज्ञा प्रत्याहरित

  भीलवाड़ा हलचल। जिले के कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा अवधि के दौरान कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति चिन्हित नहीं होने तथा 25 मई को इन क्षेत्रों के संक्रमित व्यक्तियों को जिला चिकित्सालय से पूर्ण स्वस्थ होने के उपरांत मुक्त किए जाने के कारण प्रतिबंधित क्षेत्रा में निवासरत जनसाधारण को संभावित किसी असुविधा के निवारण के प्रयोजन से जिला मजिस्ट्रेट श्री राजेंद्र भट्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के कुछ जीरो मोबिलिटी एवं कंटेनमेंट क्षेत्रों में लागू निषेधाज्ञा को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित कर लिया है।
               आदेशानुसार जिले के रायपुर उपखंड क्षेत्रा की ग्राम पंचायत कोट के राजस्व ग्राम कोट की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा, उपखंड करेड़ा की ग्राम पंचायत निंबाहेड़ा जाटान के राजस्व ग्राम मनोहरपुरा की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा, बनेड़ा उपखंड की ग्राम पंचायत रायला के छिपों का मोहल्ला की सीमा क्षेत्रा तथा उपखंड माण्डल की ग्राम पंचायत धुँवाला के राजस्व ग्राम रावो का खेड़ा की संपूर्ण क्षेत्रा से निषेधाज्ञा को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित कर लिया गया है।


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