उपखण्ड क्षेत्र रायपुर में आंशिक क्षेत्रा में जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित
भीलवाड़ा हलचल। जिला मजिस्टेªट राजेन्द्र भट्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोकशांति बनाये रखने एवं कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने की दृष्टि से उपखण्ड रायपुर में आंशिक क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी कन्टेनमेंट एरिया ;लोकिंग एरिया जन साधारण का सख्ती से आगमन.निर्गमनद्ध निषेध घोषित किया है। |
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