उपखण्ड क्षेत्र रायपुर में आंशिक क्षेत्रा में जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित

 

 भीलवाड़ा हलचल। जिला मजिस्टेªट  राजेन्द्र भट्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोकशांति बनाये रखने एवं कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने की दृष्टि से उपखण्ड रायपुर में आंशिक क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी कन्टेनमेंट एरिया ;लोकिंग एरिया जन साधारण का सख्ती से आगमन.निर्गमनद्ध  निषेध घोषित किया है।
             आदेश के अनुसार उपखण्ड क्षेत्रा रायपुर के ग्राम पीथाकाखेडा में मीठालाल जैन के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुए आबादी क्षेत्रा से पश्चिम दिशा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीथाकाखेडा तकए पूर्व दिशा में बस स्टेण्ड तकए दक्षिण दिशा में 100 मीटर की परिधि तक एवं उत्तर दिशा में 200 मीटर  तक की परिधि क्षेत्रा की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा में एवं उपखण्ड मुख्यालय रायपुर में कैलाश पिता मोहनलाल सेन के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुए आबादी क्षेत्रा में स्थित मेन बस स्टेण्ड वाली गली में पूर्व में जोधपुर मिष्ठान भण्डार की दुकान सेए पश्चिम में बहादुर पुत्रा गंगाराम कुम्हार के मकान तक की संपूर्ण गली में जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित किया है।
         यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188ए 269ए 270 एवं द एपीडेमिक डिजीज अमेंडमेंट आॅर्डिनेंस 2020ए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए है जो अग्रिम आदेश तक लागू रहेंगे।              
                                                



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