गृहविभाग ने जारी किए दिशा निर्देश, पढ़ें- कितनी छूट, कहां पाबंदी?
जयपुर। कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक-३ के लिए जारी गाइडलाइन्स के बाद शुक्रवार को राजस्थान सरकार ने भी प्रदेश के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह की ओर से आदेश में कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यू लगे इलाकों में किसी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान और ऐसे क्षेत्र में गतिविधियों पर पाबंदियों की जिम्मेदारी जिला प्राधिकारी को जिम्मा सौंपा गया है।ये सुविधाएं अभी नहीं, पूर्ण प्रतिबंधित सेवाएं - भारत सरकार के गृहमंत्रालय की ओर से अनुमति के अतिरिक्त अन्तरराट्रीय हवाई यात्राएं बंद रहेंगी। अनलॉक-३ में इनके लिए मिली सर्शत छूट - ग्रामीण इलाकों में छोटे पूजा स्थल यानी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को सशर्त खोला जाना अनुमत। |
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