जिलों/राज्यों/विदेशों से यात्रा कर लोटे/आने वाले व्यक्ति कि संबंध में तत्काल स्थानिय चिकित्सा/पुलिस विभाग को सूचित करें

 

चित्तौड़गढ़ । जिला मजिस्ट्रेट के.के. शर्मा ने जिले के समस्त व्यक्तियों को निर्देशित किया है कि अन्य जिलों/राज्यों/विदेशों की यात्रा/आने के पश्चात् जिले में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम अपने निवास के नजदीक स्थित चिकित्सालय में स्क्रीनिंग/जांच कराए तथा अनिवार्य रूप से सात दिवस हेतु हॉम क्वारेंटाइन में रहना सुनिश्चित करें।


उन्होंने कहा कि जिले के समस्त नागरिक भी आस-पड़ोस में अन्य जिलों/राज्यों/विदेशों से यात्रा कर लोटें/आने वाले व्यक्ति के संबंध में तत्काल स्थानीय चिकित्सा/पुलिस विभाग को सूचित करें। 


जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के सभी व्यक्तियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा आदेश के उल्लंघन के फलस्वरूप जिले के अन्य व्यक्तियों में संक्रमण फैलना पाया जावेगा तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 एवं सु-संगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोग अभियोजित किया जायेगा।



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