राशन डिलर व रसद अधिकारी के खिलाफ धोखाधडी का मामला दर्ज
चितौडगढ - शिकायत कर्ता प्रेम शंकर पालीवाल निवासी -करणी माता का खेडा़ व्दारा एक माह पूर्व सदर थाना चितौडगढ़ में परिवाद दर्ज करवाया गया था। जिसमे प्रारम्भिक जांच मे डिलर नरेश तुलसानी व रसद अधिकारी को दोषी मानते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 120 बी मे मामला दर्ज किया गया है।
प्रकरण अनुसार परिवादी प्रेम शंकर पालीवाल निवासी -करणी माता का खेडा -वार्ड न.13 चितौडगढ़ व्दारा लाॅकडाउन में जून माह मे राज्य सरकार व्दारा जिन लोगो का रोजगार प्रभावित हुआ है एंव जो खाद्यय सुरक्षा में चयनित नही है उनको राज्य सरकार की और से खाद्यान दिये जाने की परिवादी को जानकारी हूई तथा परिवादी ई मित्र पर उक्त योजना मे खाद्यान प्राप्त करने हेतू नाम जुडवाने गया। वहां पर जाने पर ज्ञात हुआ कि पहले से ही खाद्य सुरक्षा मे नाम जुडा हुआ है एंव रिकार्ड निकालने पर जानकारी मिली की 23-10-2016 से 15-5-2020 तक खाद्यान उठाया गया है।
इन 44 महिनो के दोरान अभियुक्त नरेश तुलसानी ने 33 बार फरजी वाडा करते हुए 1095 किलो गेंहु 1 किलो चना दाल एंव 50 लीटर केरोसीन उठाया है। परिवादी प्रेम शंकर कां यह भी जानकारी नही थी कि वो खाद्य सुरक्षा से जुडा हुआ है ना हि वो कभी राशन की दूकान पर गेंहु लेने गया ना हि उसके परिवार से काई सदस्य राशन की दूकान पर गया ना हि अंगुठा लगाया ना हि कभी मोबाइल पर ओ टी पी आया ना हि राशन कार्ड मे आज तक कोई इन्द्राज है।
परिवादी ने आरोप लगाया कि इस प्रकरण मे बीना मिली भगत के 1095 किलो गेंहु नही उठाया जा सकता है। प्रतिमाह रशद विभाग व्दारा स्टाकॅ चेक किया जाता है एंव वितरण रजिस्टर भी चेक किया जाता है ।
प्रारम्भिक जांच मे रशद अधिकारी व डिलर पूर्ण रूप से दोषी पाये जाने पर मामला सदर थाने मे दर्ज किया गया है। - प्रेम शंकर पालिवाल
ये मामला मेरे वार्ड 13 का है इसमें फर्जी तरिके से 1095 किलो गेंहु उठाये गये है इस प्रकरण मे रशद विभाग कि मिली भगत के बिना ये घोटाला नही किया जा सकता है। विभागीय जांच होगी तो और भी कई मामले सामने आयेंगे। - छोटू सिंह शेखावत, पार्षद वार्ड 13
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