न्यायिक अधिकारियों, कार्मिको व अधिवक्ताओं को लगेगा कोविड वैक्सिनेशन का टीका
चित्तौड़गढ। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिले के समस्त न्यायिक अधिकारियों, कार्मिको व अधिवक्ताओं को उनके परिवार सहित कोविड वैक्सिनेशन के टीके लगाये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है। इस क्रम में बुधवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जिला कलक्टर के.के. शर्मा, अति. जिला कलक्टर ‘प्रशासन‘ रतन लाल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुनील कुमार ओझा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कमल लोहिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रामकेश गुर्जर उपस्थित थे। प्राधिकरण सचिव ओझा ने बताया कि वैक्सिनेशन का कार्य 8 मार्च से प्रारंभ होगा जिसके लिए सभी अधिकारियों, कार्मिको व अधिवक्ताओं से उनके परिवारजनों की सूचना संकलित करने का कार्य किया जा रहा है आगामी 6 मार्च तक पूरा कर लिया जायेगा। वर्तमान कार्यरत न्यायिक अधिकारी, कार्मिकों के अलावा सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी कार्मिक व उनके परिजनों को भी कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जाना प्रस्तावित है। ओझा ने बताया कि प्रथम चरण में उन्हें कोविड वैक्सिनेशन का टीका लगाया जायेगा जो दिनांक 1.1.2022 को 60 वर्ष की अवधि पूर्ण कर रहा हो अथवा जिसकी आयु 45 से 60 वर्ष के बीच हो और वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। वैक्सीनेशन से किसी भी न्यायिक अधिकारी, कार्मिक व अधिवक्ताओं का कार्य बाधित नहीं हो इसके लिए सभी ताल्लुका मुख्यालयों के न्यायालयों में वैक्सिनेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। कोविड वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूछे जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री गुर्जर ने बताया कि वर्तमान में वैक्सीन की पर्याप्त डोज उपलबध है। ओझा ने सभी से वांछित सूचनाएं नियत समय पर जिला न्यायालय को प्रेषित करने का आव्हान किया ताकि वैक्सीनेशन हेतु आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी की जा सके। |
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