नए वाहनों के लिए बम्पर-टू-बम्पर बीमा अगले माह से किया जाए अनिवार्य, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
नई दिल्ली। मद्रास हाई कोर्ट ने वाहनों के इंश्योरेंस को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसके तहत 1 सितंबर से जितने भी नये वाहन बेचे जाएंगे उनका "बम्पर-टू-बम्पर" बीमा होना अनिवार्य होगा। ख़ास बात ये है कि बम्पर-टू-बम्पर कार इंश्योरेंस पांच साल की अवधि के लिए चालक, यात्रियों और वाहन के मालिक को कवर करने के अतिरिक्त होना चाहिए। इसके बाद कार ओंर को ड्राइवर, पैसेंजर और थर्ड पार्टी के साथ ही खुद के हितों की रक्षा करने में सतर्क रहना चाहिए जिससे उनपर कोई अनावश्यक उत्तरदायित्व न आए। ऐसा इसलिए है क्योंकि पांच साल से अधिक समय तक बंपर-टू-बंपर इंश्योरेंस बढ़ाया नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि बंपर-टू-बंपर बीमा में वाहन के उन हिस्सों को भी कवर मिलेगा जिनमें आम तौर पर बीमा कंपनियां कवर नहीं देती हैं । मद्रास हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब दुर्घटना के दौरान पीड़ितों को ज्यादा कवरेज मिलेगा। जस्टिस वैद्यनाथन ने बताया है कि इस आदेश के बाद अब पीड़ित दावेदारों को कार के मालिक से मृतक की मृत्यु के लिए मुआवजे का दावा करने से नहीं रोका जाएगा। |
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