शराब पिलाने के बाद हत्या कर गहने लूटने के दो आरोपितों को उम्र कैद, एक भीलवाड़ा जिले का निवासी
चित्तौडग़ढ़ हलचल। जिले के बेगूं के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 6 साल पुराने हत्या व लूट के मामले में भीलवाड़ा जिले के सरदारजी का खेड़ा थाना मांडलगढ़ निवासी श्यामलाल पुत्र शंकरलाल दरोगा व बेगूं निवासी रतन सिंह पुत्र भोपालसिंह राजपूत को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इन पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लिया गया है। अपर लोक अभियोजक अब्दुल सत्तार खान ने कहाकि 23 मई 2015 को गौरू पुत्र किशन गुर्जर निवासी मांडना ने रिपोर्ट दी थी कि लादू सिंह पुत्र हरी सिंह ने फोन कर बताया कि उसके छोटे भाई उदय लाल पुत्र घीसा गुर्जर निवासी मांडना का शव लवलाराम सिंधी निवासी बेगूं की जमीन में बने एक कमरे के पास रखा हुआ है। जिस पर गौरू और उसका भतीजा किशनलाल मौके पर पहुंचे। उदयलाल का शव पड़ा था और दोनों कानों में पहने हुए सोने की मुरकिया, हाथ में पहना चांदी का कड़ा गायब थे। मामले में पुलिस ने रतन सिंह (35) पुत्र भोपाल सिंह राजपूत निवासी बेगूं और श्यामलाल (25) पुत्र शंकर लाल दरोगा निवासी सरदार जी का खेड़ा, थाना मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा को गिरफ्तार किया। दोनों ने शराब पिलाकर उदयलाल की हत्या कर चांदी के कड़े और सोने की दोनों मुरकिया लूट ली। आरोपी रतन सिंह और श्याम लाल दरोगा के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ 22 गवाह और 56 दस्तावेज पेश किए। गवाहों और सबूतों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगूं दिनेश कुमार नागौरी ने आरोपित रतन सिंह और श्यामलाल को हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा और 25 हजार के जुर्माने से दंडित किया। लूट के मामले में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 15 हजार का जुर्माना लगाया। दोनों सजा बराबर चलेगी। |
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