उद्योगों को मध्यप्रदेश में मिल रही है रियायती दर पर भूमि

 


भीलवाडा । मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री एवं जिला उद्योग केन्द्र नीमच के तत्वावधान में मंगलवार को चेम्बर भवन में आयोजित बैठक में महाप्रबंधक अमरसिंह मोरे ने मध्य प्रदेश के भूमि आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 एवं एमएसएमई पॉलिसी 2021 के बारे में टेक्सटाइल उद्यमियों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जहां भी जमीन की उपलब्धता है, उसी उद्यमी या उद्यमियों का समूह चिन्हित करें और ऐसी अविकसित जमीन को असंचित कृषि भूमि की 30 प्रतिशत दर पर आवंटित कर रही है। साथ ही मध्यप्रदेश में अनुदान को वाणिज्यिक करों से अलग करके सीधा कर दिया है। प्लान्ट एवं मशीनरी में निवेश पर 40 प्रतिशत का अनुदान 4 किस्तों में  दिया जा रहा है। इससे आपने वाणिज्य कर में कितना भुगतान किया, उसके वेरिफिकेशन के झंझट ही समाप्त हो गया। भीलवाडा के टेक्सटाइल उद्योग के दृष्टिगत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्यप्रदेश में सतही जल उद्योगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, भूजल उपयोग में लेने की आवश्यकता नहीं है। राज्य में 900 मिलियन क्यूबिक मीटर जल औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। उद्योगों के लिए डेडीकेटेड वाटर सप्लाई स्कीम है।

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