भीलवाड़ा में मेडिकल कॉलेज की छात्रा से यौन उत्पीडऩ के आरोपी डॉ. की जमानत

जोधपुर / राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश देवेंद्र कच्छावाह ने बुधवार को भीलवाड़ा के मेडिकल कॉलेज के बायोकेमिस्ट्री के प्रोफ़ेसर डॉ शंकर मनोहर पंवार की ज़मानत याचिका स्वीकार कर ली। आरोपित के अधिवक्ता डॉ रमनदीप सिंह सिद्धु खरलिया ने तर्क दिया कि आरोपित 53 वर्ष के बुज़ुर्ग चीफ़ वॉर्डन के पद पर कार्यरत हैं और लैंगिक उत्पीडऩ समिति ने पूर्ण जांच के पश्चात उनको निर्दोष पाया गया है।

खरलिया ने कोर्ट को अवगत कराया कि डॉ पंवार 20 दिन से न्यायिक अभिरक्षा में है और जांच पूर्ण होकर उनका स्थानतरण भरतपुर कर दिया है जिससे साक्ष्य से छेड़छाड़ की कोई सम्भावना नहीं बची है। राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता शिव कुमार भाटी और छात्रा के अधिवक्ता ने ज़मानत का विरोध कर कोर्ट को बताया कि आरोपित को अनुसंधान के पश्चात लगभग एक साल से पीडिता को उत्पीडि़त किया जा रहा है।



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