लीज क्षेत्र के अतिरिक्त दिगर काश्तकारों की जमीनों को गैर कानूनी तरीके से हड़पने के विरोध में दिया ज्ञापन
चित्तौडग़ढ़ (हलचल)। एडवोकेट गोपाल सालवी के नेतृत्व में जिला कलक्टर का ज्ञापन सौंपा गया। लोकेन्द्रसिंह धोरडिया ने बताया कि ज्ञापन में मांग की गई है कि बिरला सीमेन्ट वक्र्स लाइम स्टोन 10/1983 द्वारा लीज क्षेत्र की भूमि के अलावा दिगर काश्तकारों की जमीनों पर कब्जा करने के उद्देश्य से धारा 89 के तहत प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर को प्रस्तुत किए गए जिसमें सेफ्टी जोन के लिए जमीनें अवाप्त की गई थी जबकि सेफ्टी जोन का कोई नियम ही नहीं होता। इस संबंध में अतिरिक्त निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर के कार्यालय में प्रस्तुत अपील संख्या 58/2006 के निर्णय 13 अप्रैल 2007 में स्पष्ट किया जा चुका है कि सेफ्टी जोन का कोई नियम ही नहीं होता है। अनाधिकार मुआवजा निश्चित करवाकर किसानों को अपनी भूमि कम्पनी को देने के लिए मजबूर किया गया जबकि प्रबंधन को लीज क्षेत्र की भूमि के अलावा अन्य किसी भूमि को लेने का अधिकार ही नहीं था जितने भी काश्तकारो से जमीनें ली गई हैं और राजस्व अभिलेखों मे बिलानाम माइनिंग लीज दर्ज करा कर ली गई। सभी भूमियां वापस संबंधित खातेदारों के खाते मे अंकन करवाई जाए क्योंकि ये भूमियां लीज क्षेत्र मे आती ही नहीं है एवं मौके पर जिन जिन काश्तकारो की जमीनो को खुर्द बुर्द कर दिया गया है उनकी जमीनें वापस खेती करने लायक बनाएं तथा इतने लंबे समय से जो फसल की हानि काश्तकारों को उठानी पड़ी वो भी कम्पनी से वसूल कर काश्तकारो को दिलवाई जाए। |
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