चित्तौड़गढ़ मे दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास

 


 चित्तौड़गढ़ ।पाक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और उसके अश्लील फोटो लेकर उसे ब्लैकमेल करने के आरोपित को दोषी ठहराते हुए बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित पर पंद्रह साल की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप था। दसवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के पिता ने बोदियाना निवासी इरफान पुत्र याकूब खान के खिलाफ चार साल पहले 22 फरवरी, 2018 को मामला दर्ज कराया था। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, एक व्यक्ति की बेटी रोजाना आटो के जरिए अपने स्कूल जाती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात बोदियाना निवासी इरफान पुत्र याकूब खन से हुई। एक दिन इरफान उनकी बेटी को चित्तौड़गढ़ रोडवेज बस स्टैंड के पीछे अमर प्लाजा होटल लेकर गया। यहां एक कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया और मोबाइल से उसके अश्लील फोटो खींच लिए थे। इसके बाद वह उसे अक्सर ब्लैकमेल करता रहा था। फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता रहा था।

कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया

इरफान द्वारा लगातार परेशान किए जाने पर पीड़िता ने अपने पिता को इसकी जानकारी दी। इसके बाद मामला थाने पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर 25 फरवरी को इरफान को गिरफ्तार कर लिया था। पाक्सो अदालत की विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी नाहर सिंह मीणा ने आरोपित इरफान को दोषी मानते हुए भादसं की धारा 363 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना, धारा 364 के तहत सात वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना, जबकि पाक्सो एक्ट की धारा 11/12 के तहत दो साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना के अलावा धारा 5एल/6 के तहत 20 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने दोषी पर कुल 41 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।  

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