फूलियाकलां सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला 18 को

 


भीलवाड़ा BHN
शाहपुरा उपखंड क्षेत्र की फूलियाकलां ग्राम पंचायत के सरपंच मुकेश कुमार बलाई के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला 18 जुलाई को होगा। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शिल्पा सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने के लिए तारीख, समय व पीठासीन अधिकारी का प्रस्ताव जिला कलेक्टर आशीष मोदी को भेजा था, जिसे उन्होंने हरी झंडी दे दी। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 7(3)(11) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18 जुलाई को सुबह 11 बजे ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता करने व राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत कार्यवाही करने के लिए शाहपुरा उपखंड अधिकारी को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस दिन तय हो जाएगा कि बलाई सरपंच रहेंगे या नहीं? गौरतलब है कि 22 जून को सरपंच मुकेश कुमार बलाई के खिलाफ उप सरपंच हरिसिंह लामरोड के नेतृत्व में पंद्रह में से दस वार्ड पंचों ने जिला परिषद सीईओ डॉ. शिल्पा सिंह को सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इसमें वार्ड पंचों ने सरपंच पर उनसे गाली-गलौच करने, विकास कार्यों में अनियमितताएं सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे।

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