उच्चतम न्यायालय ने समुद्री भाडे पर जीएसटी वसूली को किया खारिज
भीलवाडा । उच्चतम न्यायालय ने समुद्री भाडे पर आयातक से जीएसटी वसूली प्रकरण में केंद्र सरकार बनाम मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के मुकदमे में मेवाड़ चेम्बर के पक्ष में आदेश पारित करते हुए समुद्री भाडे पर जीएसटी वसूली को पूर्णतया खारिज कर दिया है। चेम्बर की ओर से उच्चतम न्यायालय में एडवोकेट ऋषभ संचेती ने पैरवी की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः भारत सरकार की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों की पुष्टि की। |
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