अरिहन्त काम्पलेक्स का मुद्दा पहुंचा हाईकोर्ट

 


भीलवाड़ा (हलचल)। भीलवाड़ा में पार्किंग के लिए बेसमेंट में जगह नहीं छोड़कर संचालित की जा रही दुकानों का मामला पहले से ही हाईकोर्ट में विचाराधीन है। आज इस मामले को लेकर पेशी भी हुई थी। इस बीच अरिहन्त कॉम्पलेक्स का मुद्दा भी हाईकोर्ट पहुंच गया। 
जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा में अरिहन्त कॉम्पलेक्स के दुकानदारों की ओर से हाईकोर्ट में पक्ष रखा गया कि उन्होंने गोदाम बनाने के लिए बेसमेंट को खरीदा है और ग्राउण्ड फ्लोर पर पार्किंग बताते हुए ऑर्डर-़ रोल 10 सीपीसी में पार्टी बनने के लिए याचिका दी। इस पर पार्षद राजेश सिसोदिया के वकील आर.सी.जोशी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि दुकानदारों ने बिना कोर्ट के आदेशों के दुकानें खोली ली। इसके साक्ष्य उन्होंने समाचार पत्रों और फोटो पेश कर दिये। इस पर न्यायालय ने एक हफ्ते का समय देते हुए कहा कि अगर ग्राउण्ड फ्लोर पर पार्किग है तो बेशमेंट अवैध है। वहीं नगर परिषद के मामले में महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल के कनिष्ठ भी न्यायालय में पेश हुए और अपना पक्ष रखा। 

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