कोचिंग सेंटर के लिए नई गाइडलाइन जारी, झूठे विज्ञापन दिखाने पर होगी कार्रवाई, फीस रिफंड का प्रावधान

 


हर साल पूरे देश से लाखों विद्यार्थी अपना भविष्य संवारने राजस्थान के कोटा आते हैं। एक ओर कोटा से हर साल बड़ी संख्या में छात्र इंजीयरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में सफलता का परचम लहराते हैं। वहीं पिछले कुछ सालों में यहां आने वाले छात्रों के आत्महत्या के मामले बढ़े हैं। दूसरी ओर राज्य में कोचिंग संस्थानों की संख्या काफी बढ़ी है। ऐसे में बच्चों को मानसिक संबल और सुरक्षा प्रदान करने के लिए गहलोत सरकार ने कोचिंग गाइडलाइन 2022 जारी की है।

कोचिंग निगरानी समिति का होगा गठन
इस गाइडलाइन से कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को एक तनावमुक्त और सुरक्षित माहौल मिल सकेगा। गाइडलाइन की सबसे अहम बात है कि प्रदेशभर में कोचिंग निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। जिसमें पुलिस-प्रशासन के साथ अभिभावकों और डॉक्टर को भी शामिल किया जाएगा। 

छात्रों के लिए बनेगा ऑनलाइन पोर्टल
इसके साथ ही छात्रों की शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। जिसकी निगरानी मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी। कोचिंग छात्र-छात्राओं के लिए सुविधा केंद्र, साफ-सफाई का बेहतर प्रबंधन, कोचिंग संस्थानों के स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही, कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए आमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन, विद्यार्थियों की दिनचर्या में साइबर कैफे की सुविधा आदि दिशा-निर्देश शामिल किए गए हैं।

गाइडलाइन की अहम बातें

  • वहीं कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों के प्रवेश परीक्षाओं में असफल होने की स्थिति में दूसरे करिअर ऑप्शन के बारे में बताया जाएगा।
  • इसके अतिरिक्त संस्थान छोड़ने की स्थिति में ईजी एक्जिट पॉलिसी और फीस रिफण्ड का प्रावधान किया गया है। 
  • नई गाइडलाइन्स में कोचिंग सेंटर के सभी कार्मिकों का पुलिस वेरिफिकेशन सुनिश्चित किया जाएगा। 
  • आवासीय कोचिंग संस्थानों में सभी प्रकार के मूवमेंट का डाटा संधारित करने का प्रावधान भी गाइडलाइंस में शामिल है। 
  • कोचिंग संस्थानों की ओर से किसी भी प्रकार की मिथ्या प्रचार की रोकथाम की व्यवस्था गाइडलाइंस में की गई है। इन दिशा-निर्देशों की पालना नहीं करने पर कोचिंग संस्थानों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
  • अशोक गहलोत ने प्रदेश के कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की ओर से जा रही आत्महत्याओं की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कोचिंग संस्थानों के प्रभावी नियमन के लिए बनाए गए ‘राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण विधेयक-2022’ के लागू होने तक उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में उक्त गाइडलाइन्स को मंजूरी दी है।

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