ई-मित्र संचालक से मारपीट, 35 हजार रुपये लूटे, जून में हुई वारदात, पुलिस ने दर्ज नहीं की एफआईआर तो ली कोर्ट की शरण

 


  भीलवाड़ा बीएचएन। राजगढ़ के एक ई-मित्र संचालक के साथ मारपीट कर नकदी लूट ली गई। वारदात जून में हुई। पीडि़त ने एसपी, डीएसपी व थाने को शिकायत दी, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया तो पीडि़त को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। काछोला पुलिस ने कोर्ट के आदेश से केस दर्ज किया है। 
पुलिस के अनुसार, राजगढ़ शुभम पुत्र महिपाल सुखवाल ने  माताजी का खेड़ा आमपुरा निवासी मदनलाल पुत्र हजारी भील ने रिपोर्ट दी कि 17-जून को सुबह करीब 9-10 बजे की बात है कि वह राजगढ़ में अपनी ई मित्र दुकान पर बैठा था । आरोपित शराब के नशे मे धूत होकर  उसकी दुकान पर आया आते ही गाली गलौच और मारपीट करने लगा। उसे चोटें आई। वह, दुकान से जैसे तैसे  जान -बचाकर दुकान से बाहर भागा और जान बचाई।
आरोपित जाते समय दुकान की गुलक से 35 हजार रुपये निकाल लिये और धमकी देते हुये कि आज तू बच गया, अबकी बार तू कहीं पर मिल गया तो जान से खत्म कर दूंगा, वहां से भाग गया। उसने एससीएसटी के  झूंठें केस में फंसाने की भी धमकी दी। 
परिवादी का कहना है कि उसने  घटना की रिपोर्ट  काछोला थाने में  21 जून 2022 को पेश की, लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई । इसके बाद डीएसपी मांडलगढ़ व एसपी को  21 अक्टूबर 2022 को प्रेषित की फिर भी मुकदमा दर्ज नही किया । कोर्ट के आदेश से काछोला पुलिस ने इस रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 452,323,394 आईपीसी के तहत दर्ज कर जांच शुरु की है।  

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