| भीलवाड़ा प्रेमकुमार गढ़वाल। तेलंगाना पुलिस पर हमला करने के मामले में गुरुवार को एडीजे, गुलाबपुरा सरिता मीणा ने बड़ा फैसला देते हुये 11 आरोपितों को दस-दस साल की कैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। वारदात जिले के बराठिया गांव में 2019 में हुई थी। इसे लेकर गुलाबपुरा पुलिस ने केस दर्ज किया था। अपर लोक अभियोजक कमल जीनगर ने हलचल को बताया कि दो जून 2019 को फूलियाकलां थाने के दीवान शंभुसिंह ने गुलाबपुरा थाने में रिपोर्ट दी कि वह, सुबह 8 बजे चौकी अरवड़ पर उपस्थित था। वहां पर फुलिया थाने से हैड कॉन्स्टेबल इंद्रजीत तेलंगाना पुलिस के जाब्ते के साथ चौकी पर उपस्थित हुआ। जहां पर तेलंगाना पुलिस के इंस्पेक्टर डेविड राज सहित जाब्ता था। उन्होंने बताया कि खेड़ा पालोला निवासी सुरेश बागरिया व बराठिया निवासी मुकेश बागरिया तेलंगाना में दर्ज प्रकरण में वांछित अपराधी थे। उनकी तलाश करनी है। इस पर कांस्टेबल शंभू सिंह, तेलंगाना पुलिस जाब्ते के साथ बराठिया गांव गये। आरोपित मुकेश की तलाश की। वह नहीं मिला। उसकी झोंपड़ी में उसके परिजन मिले, जिनके चिल्लाने पर बराठिया गांव के कई लोग लाठियां लेकर तेलंगाना पुलिस की प्राइवेट कार और तेलंगाना पुलिस व कांस्टेबल शंभू सिंह को घेर लिया। उनके साथ जानलेवा हमला करते हुए लाठियों से वार किया और मोबाइल, सोने की चैन लूट ली। हमले में तेलंगाना पुलिस के पुलिस इंस्पेक्टर डेविड राज, शिवकुमार एसआई, राजशेखर कॉन्स्टेबल, रविकुमार हेड कांस्टेबल, सहित फूलिया पुलिस थाने के शंभू सिंह कॉन्स्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गुलाबपुरा पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने जांच करते हुये 11 आरोपितों शिवराज माली, महादेव माली, महावीर माली, गोपाल गुर्जर, सौदान गुर्जर, भोपाल गुर्जर, राजेन्द्र वैष्णव, प्रधान गुर्जर, भोमा गुर्जर, रामकरण बागरिया, मूलचंद गुर्जर के विरुद्ध अपराध धारा 307, 147, 149, 149, 332, 353, 323, 395, 427 आईपीसी के तहत चार्जशीट न्यायालय में पेश की। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई करते हुये सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक जीनगर ने 59 दस्तावेज व कुल 17 गवाह पेश कर आरोपितों पर लगे आरोप सिद्ध किये। सुनवाई पूरी होने पर गुरुवार को न्यायालय ने सभी 11 आरोपितों को 10-10 साल की कैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। | |
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