तीन साल की अबोध बालिका से दरिंदगी के आरोपी हनुमान को अंतिम सांस तक जेल की सजा
भीलवाड़ा प्रेमकुमार गढ़वाल। तीन साल की अबोध बालिका के साथ दरिंदगी कर वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को शर्मसार करने वाले ट्रक चालक हनुमान उर्फ बापू 39 पुत्र कृष्णाराम मेघवाल को करीब एक साल बाद मंगलवार को अंतिम सांस तक ( नेसर्गिक जीवन शेष अवधि तक) की सजा सुनाई गई। उस पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला, पोक्सो कोर्ट (एक)के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह नागर ने सुनाया है। अभियोजन पक्ष ने हनुमान पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए न्यायालय में 40 गवाहों के बयान करवाते हुये 44 दस्तावेज पेश किये। |
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें